सरकार की नई रणनीति (देह-संबंध में)
देह-संबंध में आयु 16 करने पर स्वीकृति बलात्कार बना अब यौन उत्पीड़न, दबाव या भय से
देह-संबंध में आयु 16 करने पर स्वीकृति बलात्कार बना अब यौन उत्पीड़न, दबाव या भय से
कहलायेगा
सहमति।
सहमति।
नई दिल्ली: एंटी रेप बिल को अंतत: मंत्रिमंडलीय समिति (जीओएम) की स्वीकृति मिल गई है। गुरुवार को इस बिल को कैबिनेट की स्वीकृति के लिए रखा जाएगा। आपसी सहमति से सेक्स की आयु 16 वर्ष करने पर समिति में सहमति बनी है। इस बिल के अनुसार यौन उत्पीरड़न को अब रेप माना जाएगा। इतना ही नहीं, महिलाओं से अश्लील संकेत करना भी अब गैर जमानती अपराध बना दिया जाएगा। इस प्रस्ताव में झूठी शिकायत करने वाली महिला के विरुद्ध कार्रवाई नहीं होगी।
सरकार के पास यौन उत्पीडऩ से संबंधित अध्यादेश को पास करवाने के लिए 22 मार्च तक का समय है। मंगलवार को नवगठित मंत्री-समूह की बैठक में सहमति से संबंध बनाने की आयु 16 वर्ष रखने पर लगभग सहमति तो बनती दिखाई दी, किन्तु यौन अपराध में क्या-क्या शामिल किया जाए, इस पर सहमति नहीं बनी। इस कारण मंत्रिमंडलीय बैठक बुधवार को भी हुई।
सूत्रों ने बताया है कि मंत्रिमंडल की बैठक में सहमति बनाने का हर प्रयास होगा । उसके बाद इसकी प्रति सभी दलों को दी जाएगी जिससे वे दल भी उसका अध्ययन कर लें। संसदीय कार्य मंत्री ने इस मसले पर मुलायम सिंह यादव, मायावती और सतीशचंद्र मिश्रा, सुदीप बंदोपाध्याय और सुषमा स्वराज से गंभीर चर्चा की है। इन सदस्यों ने यह बताया है कि ग्रामीण क्षेत्र में इस कानून का व्यापक दुरुपयोग होगा, जिसके समर्थन में न तो क्षेत्रीय पार्टियां हैं और न अल्पसंख्यक मंत्रालय।
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